द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने MP/MLA केस नंबर 2/2024 को निरस्त करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला ईडी द्वारा समन की अनदेखी किए जाने के आरोपों से जुड़ा है। जिसमें मुख्यमंत्री ने निचली अदालत की इस कार्यवाही और संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी।.jpg)
ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बार-बार समन जारी करने के बावजूद उपस्थित न होने पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर रांची की विशेष MP/MLA अदालत ने संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने निचली अदालत की इस कार्यवाही और संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी।
लेकिन अब हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हेमंत सोरेन की याचिका को आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।