द फॉलोअप डेस्क
डीएसपी राधा प्रेम किशोर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला JPSC नियुक्ति घोटाला से जुड़ा था जिसमे डीएसपी राधा प्रेम किशोर चार्जशीटेड थे। मंगलवार की सुनवाई के दौरान CBI कोर्ट ने डीएसपी राधा प्रेम किशोर को राहत देते हुए उन्हें अग्रिम बेल दे दी है।
कोर्ट ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर अग्रिम बेल दी है।डीएसपी राधा प्रेम किशोर की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की।बता दें कि JPSC नियुक्ति घोटाला से जुड़े इस मामले में सीबीआई कोर्ट कई आरोपियों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है, वहीं कई आरोपियों को हाईकोर्ट से अग्रिम बेल मिल चुकी है.