गिरिडीह:
Giridih News: गिरडीह में आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने जिले में मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों (Adulterated and Contaminated Food Products) की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान (Inspection Drive) तेज कर दिया है। गुरुवार को विभाग की टीम ने बिरनी, सरिया और बगोदर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई दुकानों (Sweet Shops), होटलों (Hotels), रेस्टोरेंट (Restaurants) और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों (Fast Food Outlets) का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया। इस दौरान कुल 25 खाद्य प्रतिष्ठानों (Food Establishments) की जांच की गई। जांच के क्रम में खाद्य सुरक्षा मानकों (Food Safety Standards) के अनुरूप नहीं पाई गईं कुल 11.2 किलोग्राम मिठाइयों को नष्ट कराया गया। वहीं, कुछ प्रतिष्ठानों से मिठाइयों के नमूने (Samples) लेकर प्रयोगशाला जांच (Laboratory Testing) के लिए भेजे गए।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच
जांच अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य तेल की स्थिति, दुकानों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की पड़ताल की गई। निरीक्षण के क्रम में कुछ दुकानों की मिठाइयों में स्टार्च की मौजूदगी पाए जाने पर संबंधित मिठाइयों को नष्ट कराया गया। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री करने का निर्देश दिया।
बिरनी में रसगुल्ला, लड्डू और खोवा पर कार्रवाई
बिरनी प्रखंड में जांच के दौरान प्रज्ञा स्वीट्स से पेड़ा का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए लिया गया। वहीं, दुकान में दूषित पाए गए 3 किलोग्राम रसगुल्ला और 1 किलोग्राम लड्डू को नष्ट कराया गया। इसके अलावा साहा स्वीट्स में 2 किलोग्राम खोवा में स्टार्च की मौजूदगी पाए जाने पर उसे भी नष्ट कराया गया।
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सरिया में कलाकंद, मिल्क केक और बर्फी की जांच
सरिया क्षेत्र में शंकर स्वीट्स से कलाकंद का नमूना संग्रहित किया गया। इसके अलावा 1 किलोग्राम कलाकंद में स्टार्च मिलने पर उसे नष्ट कराया गया। गोपाल स्वीट्स से 500 ग्राम मिल्क केक और नारायण स्वीट्स से 700 ग्राम बर्फी में स्टार्च की मौजूदगी पाए जाने पर संबंधित मिठाइयों को नष्ट करा दिया गया।
बगोदर में 3 किलो काजू बर्फी नष्ट
बगोदर प्रखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 12 खाद्य प्रतिष्ठानों और फास्ट फूड स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मधेशिया स्वीट्स में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई 3 किलोग्राम काजू बर्फी को नष्ट कराया गया।
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दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे पनीर, खोवा, मिल्क केक और अन्य खाद्य सामग्री केवल वैध लाइसेंसधारी एवं अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदें। कारोबारियों को वैध खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी नियमों का पालन करने, खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर नहीं बेचने और दुकानों में साफ-सफाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराने, खाद्य कारोबार में लगे कर्मचारियों का चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने और प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से कीट नियंत्रण कराने को कहा गया है।
पर्व-त्योहारों में भी जारी रहेगा जांच अभियान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पर्व-त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।