द फॉलोअप डेस्क
बिहार के भागलपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना में पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। यह मामला 2022 का है, जिसमें भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को आरोपी साली और जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वर्ष 2022 के सितंबर महीने में आरोपी पत्नी अपने प्रेमी (जीजा) के साथ दिल्ली गई थी। दिल्ली से लौटने के बाद पति ने उसकी डांट-फटकार की, जिसके बाद पत्नी ने उसे धमकी दी कि "हमारे बीच में न आओ, वर्ना तुमको दुनिया से हटा देंगे।" पत्नी लगातार ऐसी धमकियां देती रही। इसी बीच 22 सितंबर 2022 को आरोपी पत्नी ने अपने पति शंभू को मिर्च की फसल की रखवाली के लिए खेत पर भेज दिया। कुछ देर बाद, पत्नी अपने प्रेमी और उसके सहयोगियों के साथ खेत पहुंची, जहां शंभू की हत्या कर उसे मचान पर फेंक दिया।
मृतक शंभू के भाई, उपेंद्र मंडल के बयान पर पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी सोनेलाल मंडल और अन्य दो-तीन लोगों के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी महिला और उसके जीजा के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। जब भी मृतक शंभू इस रिश्ते का विरोध करता था, तो घर में पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। इस विवाद के कारण दोनों ने शंभू को मारने की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया।
अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-2 दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए, साथ ही दोनों दोषियों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त 3 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी। परिजनों के अनुसार, आरोपी महिला 4 बच्चों की मां है। इस जघन्य अपराध ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है और रिश्तों के नाम पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है।