पटना:
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 8 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने राहत दे दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 8 साल पुराने मामले में जमानत दें दी है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में NDA और BJP के 23 नेताओं को जमानत दी है।
रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था मामला
बता दें कि साल 2014 में गिरिराज सिंह, रामसूरत राय, वीणा देवी समेत 23 नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इसी मामले में शुक्रवार को इन सभी नेताओं की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी नेताओं को जमानत दें दी है। यह मामला रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज हुआ था । पहले यह मामला रेलवे कोर्ट में चल रहा था, जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि सभी आरोपियों को पहले ही जमनत मिल गई थी। इसी को आधार बनाते हुए स्पशेल कोर्ट से भी बेल देने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
मैं निर्दोष हैं गिरिराज सिंह
जमानत मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि वह निर्दोष हैं उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। रामसूरत राय ने भी कहा कि हम सभी निर्दोष हैं। इससे पहले गिरिराज सिंह, रामसूरत राय, सांसद वीणा देवी आदि एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे।