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बिहार में EWS वर्ग को न्यायिक सेवा में मिलेगा आरक्षण, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

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द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने जेनरल कैटगरी में आने वाले EWS वर्ग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इस वर्ग के लोगों को राज्य न्यायिक सेवा बहाली में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके लिए बिहार उच्च न्यायालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। बता दें कि मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी।  बैठक में कुल 14 एजेंडे पर मुहर लगी है।


शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए भी मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए बिहार उच्च सेवा संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। इस वर्ग को न्यायिक सेवा में आरक्षण देने के लिए बिहार उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 1951 एवं बिहार सैनिक सेवा नियमावली 1955 में संशोधन किया गया है। इस फैसले के तहत बिहार में न्यायिक सेवा के पदों और सेवाओं के साथ कानून की पढ़ाई वाले शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए भी इस वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।


किसे मिलता है इडब्लूएस आरक्षण का लाभ
बिहार सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी तक न्यायिक सेवा में इसे लागू नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण देने के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा है कि राज्य के अधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ वैसे अभ्यर्थी को ही मिलेगा जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित आरक्षण से आच्छादित नहीं हो।

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