द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार के मंत्री अब 30 लाख की गाड़ी में चलेंगे। सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व उनके बराबर के पद पर रहने वाले अधिकारियों को 25 लाख की गाड़ी दी जाएगी। वहीं डीएम 20 लाख तो एसपी 16 लाख की गाड़ी से घूमेंगे। राज्य सरकार ने सभी स्तर के अधिकारियों के लिए गाड़ी खरीदनी कीमत तय कर दी है।
इससे संबंधित अधिसूचना की गई जारी
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति ने मंत्रियों, न्यायाधीशों व अधिकारियों के लिए वाहनों के क्रयमूल्य का निर्धारण किया था। सरकार की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुख को विभिन्न स्तरों के लोक सेवकों और अधिकारियों को उपयोग के लिए सरकारी वाहन की खरीद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया है।
इससे पहले फरवरी 2020 वाहनों के मुल्य किए गए थे तय
उधर, इस आदेश के मुताबिक हाइकोर्ट के न्यायाधीश के सरकारी वाहन अधिकतम 30 लाख रुपये के हो सकते हैं। जिला जज और जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए वाहनों की खरीद की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपए और अन्य अधिकारी जिनके लिए वाहन अनुमान्य है, उनके लिए यह सीमा 14 लाख तय की गयी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले फरवरी 2020 में वित्त विभाग वाहन खरीद के लिए अधिकतम मूल्य तय किया था।
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