साहिबगंज/बिहार
बिहार के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अच्छे आचरण प्रमाणपत्र जारी करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत को बताया कि विधायक को कभी हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि उन्हें ऐसे अपराध में दोष सिद्ध किया गया है जो हत्या की श्रेणी में आता ही नहीं। दलील दी गई कि वे लगातार छह बार विधायक रह चुके हैं।

कोर्ट ने मांगी आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजू की भुगतान क्षमता और अन्य संबंधित तथ्यों पर प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई से पहले संबंधित पक्षों से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है। इस रात विधायक राजू कुमार सिंह के आवास पर नए साल के आगमन को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गोली चलने की घटना हुई थी। इस दौरान डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतका के परिवार को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की जांच और सुनवाई के बाद विधायक को दोष सिद्ध ठहराया गया था। अब वे अदालत से अच्छे आचरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए राहत मांग रहे हैं, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई निर्धारित की है।