द फॉलोअप डेस्क
बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादवको एक आपराधिक मामले में दो साल के सश्रम कारावासकी सजा सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019को मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल हुई और 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने संज्ञान लिया।
इससे पहले, 21 फरवरी को निचली अदालत ने मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को आईपीसी की धारा 323 (मारपीट) के तहत तीन माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ने अपील की, लेकिन 23 मई को अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। मंगलवार को सजा की अवधि तय करते हुए न्यायाधीश दिवाकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और दोनों को दो-दो साल का कठोर कारावास और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, और भाजपा विधायक की सदस्यता तथा राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं।