द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने आनंद मोहन को उनकी बेटे की सगाई पर बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार शाम आनंद मोहन की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं,आनंद मोहन के साथ 27 कैदियों की रिहाई आदेश दिया गया है। बता दें कि आदेश के बाद संभावना जताई जा रही है कि आनंद मोहन 26 या 27 अप्रैल को जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल आनंद मोहन अपने बेटे की सगाई को लेकर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं।
आज खत्म होगी पैरोल की अवधि
बता दें कि आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कन्हैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गए थे। जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उनके पैरोल की अवधि 25 अप्रैल यानी आज समाप्त हो रही है। जिसके बाद उन्हें वापस सहरसा जेल जाना होगा। वहीं कहा जा रहा है कि आनंद मोहन 26 या 27 अप्रैल को जेल से बाहर आ जाएंगे।
किस नियमावली में हुआ संशोधन
बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने 10 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में जेल नियमावली 2012 में बदलाव किया था। बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 481(1) (क) में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। ताजा संशोधन के अनुसार किसी सरकारी सेवक की हत्या होती है तो उसके दोषियों को परिहार के नियमों का लाभ मिलेगा। क्योंकि अब ऐसे हत्याकांड को भी साधारण हत्या के कोटि में माना जाएगा। उनकी रिहाई के लिए अब सरकार से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। जेल में अच्छा आचरण और परिहार की अन्य शर्तें पूरी करने पर सरकारी सेवकों की हत्या के दोषियों को भी छोड़ा जा सकता है।
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