द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे की याचिका पर आज 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल की है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए। उनका कहना है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनकी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए की गई है।
जानकारी हो कि 20 मई 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब सप्लाई से जुड़ी 2 कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी लगाकर सरकार को 38 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इस मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज होने के बाद हुई थी। इसके बाद रांची ACB ने भी साल 2024 में प्राथमिक जांच शुरू की थी। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ACB ने इस मामले में कांड संख्या 09/2025 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।