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बिहार विधानसभा में चुनावी हलफनामे पर सवाल, अध्यक्ष समेत 42 विधायकों को हाई कोर्ट का नोटिस 

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द फॉलोअप डेस्क

बिहार की राजनीति में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के साथ-साथ पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, पटना हाई कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने के आरोप में ये कदम उठाया है। बताते चलें कि कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी और अनियमितता के आरोपों पर सभी विधायकों से जवाब मांगा है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने निर्धारित समय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

दरअसल, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने याचिका दायर की थी। वहीं, याचिकाकर्ताओं का इस पर आरोप है कि जीतने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के दौरान शपथपत्र में तथ्य को छिपाया गया था। वहीं, कुछ मामलों में वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया। बताते चलें कि इन्हीं आरोपों के आधार पर हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की गई।

बताते चलें कि नोटिस पाने वालों में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद को भी जवाब देना होगा। वहीं, गोह से RJD विधायक अमरेंद्र प्रसाद का नाम भी इस सूची में शामिल है। अब कोर्ट में दाखिल जवाब और दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। बहरहाल, यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित विधायकों की सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, कोर्ट में विधायकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया है।

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