झारखंड में लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति (Jharkhand Lady Supervisor Recruitment) को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार और आयोग को अं
बाल कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली है