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झारखंड के निर्यातकों को सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी

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द फॉलोअप टीम, रांची
झारखंड के निर्यातकों को सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार यह सब्सिडी भुगतान माल को विदेश भेजने के एवज में देगी। झारखंड सरकार नई निर्यात नीति में इसका प्रावधान करने जा रही है। उद्योग निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर उद्योग सचिव पूजा सिंघल को भेज दिया है। इसके बाद यह मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजा जाएगा। मुख्य सचिव की सहमति के बाद प्रस्तावित निर्यात नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद उसे राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की हरी झंडी के बाद निर्यात नीति को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। 

बैक डेट से लागु होगा नई निर्यात नीति
नई निर्यात नीति एक सितंबर 2020 के बैक डेट से ही लागू होगी, क्योंकि पिछली निर्यात नीति की समय-सीमा 31 अगस्त 2020 को ही समाप्त हो गई थी। नई निर्यात नीति 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। नई नीति में 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पहली बार शामिल की जा रही है। इसके अलवा निर्यातकों को सहूलियत देने के लिए और भी कई तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। नीति का ड्राफ्ट अंतिम रूप से सामने आने के बाद इसका खुलासा हो सकेगा।