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196.23 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अमिताभ चौधरी को समन जारी, 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेशी के निर्देश 

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द फॉलअप टीम, रांची : 
सीजेएम की कोर्ट ने जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन 196.23 करोड़ रुपये धोखाधड़ी के मामले में जारी की गई है। सभी को 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। 30 नवंबर को ही कोर्ट ने सम्मन जारी किया है।

2018 में हुआ था मामला दर्ज
अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बताया कि पूर्व रणजी क्रिकेटर उज्ज्वल दास ने यह मामला 2018 में दर्ज करवाया था। मामला अमिताभ चौधरी, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा और सदस्य रंजीत सिंह के खिलाफ 9 अगस्त 2018 को दर्ज कराया गया है। उज्ज्वल दास ने 196.26 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमशेदपुर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। 

पैसों का हुआ गलत इस्तेमाल 
18 अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। चारों अभियुक्त के खिलाफ धारा 467, 468, 471 और 120 (बी) मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि बीसीसीआइ ने वर्ष 2010 से 2015 तक जेएससीए को 196.23 करोड़ रुपये दिये थे, जिसका गलत इस्तेमाल हुआ है।