द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाईस्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च न्यायलय के फैसले में कहा है कि गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकने का कोई निर्णय कोर्ट ने नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के 11 जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। यहां तक कि अनुसूचित जिलों में भी नोटिफिकेशन नंबर 5938 (dated 14.7.2016) को छोड़कर अन्य नियुक्तियां की जा सकती हैं।
हाइकोर्ट में आवेदन दें अभ्यर्थी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट मामले पर रूकी हुई सुनवाई पूरी कर सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से दिए गए आदेश के पैराग्राफ 66 को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से 11 जिलों के हाईस्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। वे कई महीनों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
2016 में निकला था विज्ञापन
जेएसएससी ने 2016 में इस संबंध में विज्ञापन निकाला था। फिर कुछ साल बाद परीक्षा हुई, राज्य भार से अभ्यर्थी पास भी हुए। इसके बाद नियोजन नीति रद्द होने के कारण लगभग 600 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। इसी विज्ञापन से अन्य विषय के लोगों की नौकरी हुई और वे वेतन भी उठा रहे हैं। लेकिन नागरिक शास्त्र और इतिहास विषय के शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति के इंतजार में हैं।