द फॉलोअप टीम, रांची:
हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में जॉइंट वेंचर कंपनी रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी-सह-मंत्री चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है। ज्ञात हो कि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार है। इन कंपनियों पर एकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई। उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है। राज्या गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन वापस मिल रही है।
इन रैयतों को वापस मिलेगी जमीन
कुल 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस की जाएगी। इसके तहत हाकिम सोरेन समेत छह अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागु मांझी समेत चार अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देएमका मांझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत छह रैयत को17.28 एकड़, अजय सोरेन समेत पांच अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और राजेंद्र सोरेन समेत अन्य तीन रैयत को 3.66 एकड़ भूमि वापस की जाएगी।
विधायक अंबा प्रसाद की मेहनत रंग लाई
विधायक अंबा प्रसाद रैयातों को जमीन वापस कराने के लिए लगातार सक्रिय रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन से भी कई बार आग्रह कर चुकी थीं। स्थाकनीय लोगों का कहना है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। बड़कागांव अंचल के मौजा पसेरिया के रैयतों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अंबा प्रसाद का आभार व्यक्त किया है।