logo

'ससुराल में प्रताड़ित किसी ने भी किया हो, दोषी पति को ही माना जायेगा'

6158news.jpg
द फॉलोअप टीम, रांची:
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि महिला के साथ ससुराल में किसी ने भी घरेलू हिंसा किया तो पति को ही दोषी माना जाएगा। घरवालों ने महिला को प्रताड़ित किया हो या खुद पति ने, दोषी पति को ही माना जायेगा। इस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा कि ससुराल में मारपीट का जिम्मेदार पति को ही माना जाएगा। 

एक केस में वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दिया था जिसमें कहा गया था  कि महिला के साथ मारपीट पति ने नहीं की है बल्कि ससुर ने की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि "तुम कैसे आदमी हो।  जब तुम्हारे पिता तुम्हारी पत्नी को बैट से मार रहे थे तो तुमने अपने पिता को रोका नहीं। तुम जैसे इंसानो के लिए समाज में कोई जगह नहीं है"। 

ये भी पढ़ें......

2017 में हुआ था मामला दर्ज 
2017 में लुधियाना में एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि उसके ससुराल वाले उसे बैट से पीटते हैं जिससे उसका गर्भपात हो गया। ससुराल वालों ने भी जमानत याचिका दर्ज की थी जिसे हाईकोर्ट खारिज कर दिया था। पति, ससुर और सास को सात साल जेल की सज़ा सुनाई थी। पति ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।