द फॉलोअप टीम, रांची:
सातवीं जेपीएससी के लिए सरकार की ओर से निर्धारित उम्र सीमा ही मान्य होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान नहीं कर सकती।
मंगलवार को नहीं हुई थी बहस पूरी
गौरतलब है कि मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सातवीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा का निर्धारण करने के मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी थी। इस संबंध में रीना कुमारी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बाया गया था कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें उम्र सीमा 1 अगस्त 2011 रखी गई थी।
उम्मीदवारों के पास अभी भी मौका
गौरतलब है कि कोर्ट की ओर से नियमों का हवाला देते हुए याचिका को रद्द किया गया है। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि उम्मीदवारों के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का रास्ता बचा हुआ है। इसके लिए कोर्ट के पूरे फैसले के प्रति का इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होगी।