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लालू के जेल मैन्युअल उल्लंघन पर हाइकोर्ट ने जेल प्रबंधन से मांगी एसओपी

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द फ़ॉलोअप टीम, रांची 
चारा घोटाला मामले में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जेल में मिल रही सुविधाओं और उनके एवं उनके समर्थकों द्वारा कथित तौर पर किये जा रहे जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राज्य सरकार और जेल आईजी से एसओपी मांगा है। इस मामले में लालू को हाइकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। उनके अधिवक्ता के द्वारा जमानत में दी गयी शर्तों के मुताबिक बेल बांड भी जाम कर दिया गया है। लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल के मुताबिक सरकार ने अदालत को बताया कि जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया जायेगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक राज्य सरकार और जेल प्रबंधन से एसओपी मांगा है।

बीजेपी ने दाखिल किया था पीआईएल 
जानकारी के अनुसार कि पिछले दिनों मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए भी लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे थे। और इस बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें लालू प्रसाद यादव द्वारा कथित तौर पर बिहार के एक विधायक को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। जिसके बाद भाजपा के एक नेता के द्वारा झारखंड हाइकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किया गया था। इस मामले को लेकर बढ़ते राजनीति विवाद को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। अब इस मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। तब तक राज्य सरकार एवं जेल प्रबंधन को जेल मैनुअल से सम्बंधित विस्तृत एसओपी दायर करना है।