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लॉ यूनिवर्सिटी को मूलभूत सुविधा देने में अड़ंगा न डालें अफसर: हाई कोर्ट

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द फॉलोअप टीम, रांची : 
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य  सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है। कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी लॉ यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में अड़ंगा न डालें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई का संदर्भ है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। 

25 मार्च को अगली सुनवाई 
जज ने कहा कि राज्य में अच्छीी यूनिवर्सिटी चल रही है। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 163 करोड़ रुपये के खर्च की जरूरत है। अदालत ने राज्य सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी।