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सोमवार से देश में फास्टैग अनिवार्य, नहीं रहने से वाहन चालक को देना पड़ेगा जुर्माना

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द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
दो पहिया वाहन को छोड़कर सभी वाहनों में 15 फरवरी से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। फास्टैग नहीं रहने से टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना पड़ेगा। यह आदेश परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है।

अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं 
फास्टैग एक तरह का स्टीकर है। इसे गाड़ियों के विंडस्क्रीन पर लगा है। डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से यह कनेक्ट हो जाएगा। अकाउंट से पैसे स्वीत: कट जाएंगे। अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन जगहों से ले सकते हैं फास्टैग
लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करके फास्टैग स्टिकर NHAI टोल या फिर तमाम बैंकों से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कीमत 100 रुपये है। 200 रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी।