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पूर्व-मध्य रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, बिहार में अब 31 अक्टूबर तक चलेंगी इंटरसिटी एक्सप्रेस

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द फॉलोअप टीम, पटना 
पूर्व-मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रही रेल सेवा के तहत पूर्व-मध्य रेल द्वारा चलायी जा रही इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों  का परिचालन अब 31 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। इसके लिए कोरोना को लेकर जारी सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

स्पेशल ट्रेनों की सीटें आरक्षित रहेंगी 
पूर्व-मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों की सभी सीटें आरक्षित रहेंगी। साथ ही यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को कोविड-19  के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके तहत मास्क पहनना होगा साथ ही सेनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा।

इंटरसिटी गाड़ियों के परिचालन का विवरण
1. 02567/02568 सहरसा-पटना-सहरसा स्पेशल - यह ट्रेन 12567/12568 सहरसा-पटना-सहरसा राज्यरानी एक्सप्रेस के समय-सारणी, कोचों के संयोजन, परिचालन के दिन एवं ठहराव के अनुसार चलाई  जा रही है।

2. 05713/05714 कटिहार-पटना-कटिहार स्पेशल- यह ट्रेन 15713/15714 कटिहार-पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय-सारणी, कोचों के संयोजन, परिचालन के दिन एवं ठहराव के अनुसार चलाई  जा रही है।

3. 03243/03244 पटना-भभुआ रोड-पटना स्पेशल (वाया गया) - यह ट्रेन 13243/13244 पटना-भभुआ रोड-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय-सारणी, कोचों के संयोजन, परिचालन के दिन एवं ठहराव के अनुसार चलाई  जा रही है।

4. 03226/03225 राजेन्द्रनगर-जयनगर-राजेन्द्रनगर स्पेशल - यह ट्रेन 13226/13225 राजेन्द्रनगर-जयनगर-राजेन्द्रनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय-सारणी, कोचों के संयोजन, परिचालन के दिन एवं ठहराव के अनुसार चलाई  जा रही है।

5. 03228/03227 राजेन्द्रनगर-सहरसा-राजेन्द्रनगर स्पेशल - यह ट्रेन 23226/23225 राजेन्द्रनगर-सहरसा-राजेन्द्रनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय-सारणी, कोचों के संयोजन, परिचालन के दिन एवं ठहराव के अनुसार चलाई  जा रही है।

कंटेनमेंट जोन के बाहर ही छूट संभव
मालूम हो कि गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किये गये नये दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन  के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की छूट दी गई है। 1 अक्टूबर से लागू अनलॉक 5 में गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत  सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता के 50 फीसदी तक के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी किया जाएगा।