द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि जमीन अधिग्रहण में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया गया होगा तो इसकी जांच की जायेगी। सीएम ने कहा कि यदि जांच में कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ अगले 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जायेगी।
सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर अधिग्रहण
जानकारी के मुताबिक दशरथ गगराई ने सदन में सवाल उठाया था कि जमशेदपुर सरायकेला में एक निजी कंपनी ने सीएनटी की धारा 49 के तहत जमीन का अधिग्रहण किया है। गगराई ने कहा कि ये सीधे-सीधे सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। गगराई ने कहा कि सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत केवल सरकारी उपयोग के लिये ही जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। सीएम द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिये जाने के बाद विधायक अपनी सीट पर बैठ गये। सीएम ने जांच का आश्वासन दिया।