सिमडेगाः
फर्जी तरीके से इंदिरा आवास का लाभ दिलवाने के मामले में पंचायत सचिव सहित 6 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामला सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड के कोनमेंजरा पंचायत का है।
क्या है मामला
बताया जा रहा है कि 2014 में कोनमेंजरा पंचायत के इंदिरा आवास योजना संख्या 284/2012-13 में कोनमेंजरा गांव के जकी कुमार ने शंकर साव बनकर आवेदन किया। इसमें अपनी तस्वीर लगाई थी। रामकेश्वर और पच्चन टोप्पो ने फोटो की पहचान की थी। वार्ड सदस्य शोभा गुप्ता,कोनमेंजरा के तत्कालीन मुखिया बिरजीनिया सोरेंग और तत्कालीन पंचायत सचिव जगदीश साव ने आवेदन पर अनुशंसा की। इसके बाद फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति का इंदिरा आवास किसी और को देने की सिफारिश प्रखंड कार्यालय से की थी।
असली हकदार ने की शिकायत
जब इस पूरे कांड की जानकारी असली हकदार शंकर साव को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रखंड कार्यालय में की। प्रखंड कार्यालय ने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने अदालत में मामला दर्ज कराया। अदालत ने जब सभी दस्तावेजों की जांच की तो पीड़ित सही साबित हुआ। इसलिए अदालत ने इस भ्रष्टाचार में शामिल रहे सभी लोगों तथा लाभ लेने वाले व्यक्ति को सजा सुनाई है।