द फाॅलोअब टीम, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड 19 से संबंधित एक याचिका पर अब 12 नवम्बर को सुनवाई होगी। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने अपनी एक आधिकारिक सूचना में बताया है कि कोविड-19 मरीजों के लिए आईसीयू बेड आरक्षित करने के संबंध में दिल्ली सरकार की याचिका को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में 27 नवम्बर की बजाय 12 नवम्बर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली हाइकोर्ट ने बेड आरक्षित करने पर लगाई थी रोक
दिल्ली सरकार ने 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 80 प्रतिषत आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश पर दिल्ली हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
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मुख्यमंत्री केजरीवाल का क्या कहना था
दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि गैर कोविड-19 रोगियों को जीने का अधिकार है या नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राजधानी के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विभिन्न डीएम के साथ अहम बैठक की थी, इसके बाद एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाइकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाए जाने के मामले में स्टे लगा दिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस्तक दी थी।