द फॉलोअप टीम, रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें अलग-अलग विभागों से पहुंचे 13 प्रस्ताव मंजूर किए गए। अहम खबर यह है कि झारखंड विधानसभा का शाीतकालीन सत्र दिसंबर मध्य में होगा। इसका आगाज 16 दिसंबर से होगा जबकि सत्र का अंतिम दिन 22 दिसंबर होगा। इस खबर में जानिये 13 कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत हुए।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
-बैंकों में सरकारी खातों के संधारण हेतु बैंकों का चयन करने को स्वीकृति।
-झारखंड चिकित्सा शिक्षा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) सत्र 16.12.2021 से 22.12.2021 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई।
-National Geographic द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर होने वाले व्यय 2 करोड़ 37 लाख रुपए मात्र + GST पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरणत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
-झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।
-झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।
-Jharkhand Taxtile, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि-19.09.2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति।
-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सिविल नंबर-13473/2020 पंकज कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपीलकर्ता पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-विभागीय अधिसूचना संख्या- 1803 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021-सह-असाधारण गजट संख्या-418, दिनांक 12 अगस्त 2021के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे०लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मे० इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 2+1 वर्षों तक e-PoS मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई।
-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत "झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021" की स्वीकृति दी गई।
-विभागीय अधिसूचना संख्या-5173, दिनांक-26.11.2012 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक-10.08.2021-सह-असाधाण गजट संख्या-418, दिनांक-12.08.2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए "आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" के कार्यान्वयन एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।