द फॉलोअप टीम, हाथरस
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की कार्यवाही में शामिल होने के बाद हाथरस पीड़िता का परिवार सोमवार देर रात वापस गांव पहुंच गया। परिवार को पुलिस सुरक्षा के बीच हाथरस लाया गया है। कोर्ट में परिवार ने एक बार फिर कहा कि जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता, वे अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे। वहीं परिवार ने केस को यूपी से बाहर शिफ्ट करने की मांग भी की।
एसडीएम बनायी गई हैं नोडल अधिकारी
बता दें कि लखनऊ में पुलिस-प्रशासन के साथ पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों की पेशी हुई थी। इसके लिए परिवार सोमवार तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ रवाना हुआ था। इस दौरान परिवार के साथ रहनेवाली नोडल अधिकारी एसडीएम ने बताया कि परिवार की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया और सभी बेसिक प्रोटोकॉल का पालन हुआ।
परिवार ने हाईकोर्ट में बयान दर्ज कराया
रात 11 बजे हाथरस लौटने के बाद परिवार ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी का शव बिना इजाजत के जलाया गया। यहां तक कि परिवार उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया। इसी मसले पर परिवार ने हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। परिवार ने कहा कि जब तक बिटिया को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, उसकी अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे।
परिवार ने की मांग- दिल्ली में हो ट्रायल
वहीं पीड़िता की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं वकील सीमा कुशवाहा ने सुनवाई के बाद बताया, 'हमने कोर्ट से गुजारिश की है कि ट्रायल पूरा होने तक परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।' कोर्ट में सीमा कुशवाहा ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और इसका ट्रायल दिल्ली में हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही सीबीआई को दिया जा चुका है।
डीएम ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली
बता दें कि पीड़िता के जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए परिवार और उच्च अधिकारियों को समन भेजा था। हाथरस डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने रात में अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला स्थानीय प्रशासन ने लिया था। साथ ही शव भी सड़-गल चुका था।
2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने पीड़िता के परिवार की उस मांग को माना, जिसमें उन्होंने जांच पूरी होने तक सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। सरकार ने इसपर सहमति दी। हालांकि हाथरस कांड को लेकर तमाम सवालों पर यूपी सरकार कोर्ट में घिरती दिखी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है, जिसके लिए सभी को फिर यहां आना होगा।1 अक्टूबर को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने मामले में 1 अक्टूबर को स्वत: संज्ञान लिया था और 'सभ्य और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार' टाइटल से पीआईएल दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार के तरीके पर चिंता जाहिर की थी और यूपी के उच्च अधिकारियों के साथ परिवार को घटना के तथ्य बताने के लिए समन किया था।