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पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को हाईकोर्ट का झटका, खारिज हुई याचिका

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द फाॅलोअप टीम, रांची : 
झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और भाई को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एके चैधरी की अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। माननीय उच्च न्ययायालय ने निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। मामला जस्टिस एके चैधरी की अदालत में सूचीबद्ध था। 

पूर्व मंत्री ने दाखिल की थी अपील 
हरिनारायण राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। बता दें कि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 1.46 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, सुशीला देवी और संजय कुमार राय को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। इस पर पूर्व में ही सुनवाई पूरी कर ली गई है जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संभावना है कि अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।