द फॉलोअप टीम, रांची
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दल-बदल मामले में स्पीकर ने अब झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया है।
क्या था हाईकोर्ट का फैसला
दलबदल मामले में स्पीकर ने संज्ञान लेते हुए बाबूलाल को अपना पक्ष रखने को कहा था। बाबूलाल ने इस नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अध्यक्ष की ओर से जारी किये गये नोटिस पर 13 जनवरी तक अंतिरम रोक लगा दी थी। जिसके बाद अब झारखंड विधानसभा हाइकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहा है। विधानसभा सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दायर कर हाइकोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश को हटाने की मांग कर सकता है।
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विधायकों की शिकायत के बाद मामले में नया मोड़
झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर बीते 17 दिसंबर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बाबूलाल मरांडी से दोबारा यह पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए? और इस पर बाबूलाल से जवाब मांगा गया है।