logo

16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकेंगे कोचिंग संस्थान, शिक्षा मंत्रालय गाइडलाइन में और क्या?

coaching.jpg

द फॉलोअप डेस्क
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देशभर की कोचिंग संस्थाओं को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी की है। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में एडमिशन नहीं हो सकेगा। अगर कोई यह आदेश नहीं मानेगा तो उसपर 1 लाख का जुर्माना लगेगी। प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। 

  • प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन

गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

  •  16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकेंगे

कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।

  • शिक्षक स्नातक होने चाहिए

जिन कोचिंग संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, वे कम से कम स्नातक होने चाहिए। शिक्षकों के तौर पर ऐसे किसी भी शख्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जो किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो।

  • कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी,रसिद देनी होगी

गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। कोचिंग संस्थानों को प्रॉस्पेक्ट्स और नोट्स भी विद्यार्थियों को बिना शुल्क के देने होंगे। यदि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के लिए पूरी फीस जमा कर दी है, लेकिन बीच में ही कोचिंग छोड़ रहा है, तो बची हुई फीस 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी। कोचिंग को छात्रों को रसिद देनी होगी। 

  • कोचिंग के पास अपनी वेबसाइट जरूरी

 प्रत्येक कोचिंग संस्थानों के पास अपनी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए, जिसमें हर एक शिक्षक की योग्यता, कोर्स पूरा होने का समय, हॉस्टल की सुविधा, छात्रों से ली जाने वाली फीस, कोचिंग में कुल छात्रों की संख्या का विवरण और संस्थान छोड़ने के लिए आसान नीति और फीस वापसी का भी साफ-साफ जिक्र हो। इस वेबसाइट में उन छात्रों का भी जिक्र होना चाहिए, जिन्हें किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिला हो।

  • स्कूल के समय संचालित नहीं होगी कोचिंग

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि छात्र के स्कूल के समय किसी भी कोचिंग संस्थान की कक्षाएं संचालित न की जाएं।

  • कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी जरूरी

केंद्र ने छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है।गाइडलाइन के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। 

  • मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध

कोचिंग संस्थानों को लाइफ स्किल, साइंटिफिक टेंपरामेंट, रचनात्मकता और फिटनेस, वेलनेस, इमोशनल बॉन्डिंग, मेंटल वेल बीइंग, मोटिवेशन के लिए टीचर, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करने होंगे। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/FUOBMq3TVcGIFiAqwM4C9N\