रांची
झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। अदालत ने याचिका को 5 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ED की ओऱ से गिरफ्तार किया गया है। 31 जनवरी को ED के अधिकारियों ने उनसे लगभग सात घंटे की लंबी पूछताछ की और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। सोरेन ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ED उनसे जमीन घोटाला में पूछताछ कर रही है। सोरेन फिलहाल, ED की पांच दिन की रिमांड पर हैं।
होटवार जेल में रहने की अनुमति नहीं
बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को ED की रिमांड के दौरान रात को होटवार जेल में रहने की अनुमति नहीं मिली है। ED कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि हेमंत सोरेन के वकील की ओऱ से ED की रिमांड की अवधि में रात को उनको होटवार जेल में रखने की अनुमति मांगी गयी थी। लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बाबत ED के वकील अनिल कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कहा कि हेमंत सोरेन अभी ED की कस्टडी में हैं और कस्टडी आधी-अधूरी नहीं होती है। या तो हेमंत सोरेन को पूरी तरह से न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है या उनकी पूरी तरह से कस्टडी में रखा जा सकता है। साथ ही, ED कोर्ट ने रिमांड अवधि में हेमंत से उनके संबंधियों, पत्नी और वकील को मिलने की अनुमति दी है। ये समय आधे घंटे का होगा।
फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे हेमंत
दूसरी ओर हेमंत सोरेन 5 फरवरी को होनेवाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। PMLA कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने PMLA की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। हेमंत ने 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिका में हेमंत ने कहा है कि 5 फरवरी को एक घंटे के लिए विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है।