दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में केंद्र ने देशद्रोह कानून धारा 124A की वैधता जांचने की जानकारी दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अंग्रेज़ों के जमाने से चल रहे कई कानूनों पर पुर्नविचार करने का फैसला किया है। केंद्र ने कहा कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 124 A की जांच और संसोधन सरकार करेगी। यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि देशद्रोह कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट का समय कीमती
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि धारा 124A की वैधता जांच में कोर्ट अपना कीमती समय बर्बाद न करें। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 को नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद देशद्रोह कानून की जरूरत है?