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ज्ञानवापी मामला :  सुप्रीम कोर्ट का आदेश ,अब वाराणसी के जिला अदालत में होगी सुनवाई 

डेस्क :
ज्ञानवापी मामले पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई अब वाराणसी जिला अदालत में होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में चल रही थी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा की मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी जजो  को करनी चाहिए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजो की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।  

सर्वे में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार 
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है। साथ ही कहा कि हिन्दू पक्ष की ओर से दायर याचिका सुनने लायक है कि नहीं इसका  फैसला जिला अदालत ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी को  निर्देश देते हुए कहा कि नमाज अदा करने वाले नमाज़ियों के लिए परिसर में वजू के लिए पर्याप्त इंतेज़ाम करें। 


  
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जताई ख़ुशी 
मीडिया से बात करते हुए हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि परिसर में पाए गए शिवलिंग की सुरक्षा के लिए 17 मई को सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश अंतरिम फैसला बना रहेगा। उन्होंने कहा कि नमाज़ियों के लिए वजू का इंतेज़ाम किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए उन्होंने सारी बातें बताई।