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मध्य प्रदेश  : स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

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डेस्क :
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नविचार याचिका पर सुनवाई करके हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर,जस्टिस एएस ओका और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि वे इस संबंध में आदेश जारी करे। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण तीन सदस्यीय OBC कमीशन के आधार पर दिया जायेगा। इस आयोग का  गठन पिछले वर्ष सितम्बर महीने में हुआ था।

 

फैसले के बाद कांग्रेस को लिया आड़े हाथों
सुप्रीम कोर्ट से OBC आरक्षण पर मिली मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने हमेशा षड़यंत्र ही किया है। कांग्रेस सरकार की नियत OBC को न्याय देने की नहीं रही है। 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नीयत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। <br>मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ जी क्यों आपके एडवोकेट जनरल ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात थी तो कोर्ट में खड़े नहीं हुए?<br><br>कमलनाथ जी, अब ओबीसी बहुत समझदार है, आपने पाप किया है वह जान गया है। <a href="https://t.co/tsIGr9KABi">pic.twitter.com/tsIGr9KABi</a></p>&mdash; Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) <a href="https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1526825966445764609?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

कमलनाथ सरकार ने पाप किया 
कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब OBC बहुत समझदार है। कमलनाथ की सरकार ने जो पाप किया है वो OBC जान गया है। उन्होंने सवाल किया कि कमलनाथ की सरकार में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एडवोकेट जनरल कोर्ट में खड़े क्यों नहीं हुए? मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि अब पूरे आनंद और OBC आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा।