द फॉलोअप डेस्क
सहारा में निवेश करने वाले 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि, सहारा-सेबी विवाद के 24000 करोड़ के फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपए रिलीज करने की याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सहारा-सेबी के 24000 करोड़ के कुल फंड में से 5000 करोड़ का आवंटन फौरन किया जाए। ताकि, सरकार निवेशकों को उनका पैसा लौटा सके। अब सुप्रीम कोर्ट से सहारा के एक करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। उनके द्वारा जमा किए गए 24000 हजार करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये तुरंत वापस करने का आदेश दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार बाजार नियामक सेबी ने एक दिन पहले ही सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनी से 6.57 करोड़ रुपए की वसूली कर ली थी। दरअसल ये बकाया ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय और अन्य बकायेदारों से वसूल किया गया है।

सहारा की दो कंपनियों से जुड़ा है मामला
सहारा ग्रुप की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से यह मामला जुड़ा है। 30 सितंबर 2009 का यह मामला है। तब सहारा ने IPO के लिए सेबी में आवेदन किया और गलत तरीके से निवेशकों से 24000 करोड़ की रकम जुटा ली थी। सेबी ने इसमें कई गलतियां पाई जिसके बाद से ये जांच का विषय बन गया। तब सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों को पैसा न जुटाने का आदेश दे दिया था और साफ कर दिया कि निवेशकों को उनका पैसा 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाएं।

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