द फॉलोअप डेस्क
सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है... इस बयान से जुड़े मानहानि केस में दोषी करार दिया। दो साल जेल की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल को 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकार आवास खाली करने का नोटिस थमा दिया। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वे बंगला खाली करने को तैयार हैं। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा के डिप्टी सेक्रेट्री को पत्र लिखा। कहा, मैं लगातार चार बार से जनता के द्वारा चुना गया सांसद रहा हूं। इस बंगले से मेरी कई यादें जुड़ी हैं। मगर सरकार का फैसला है तो उसे मानूंगा। दिए गए समयसीमा के अंदर आवास खाली कर दूंगा। हालांकि, अब सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद राहुल फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राहुल की लीगल टीम 3 मार्च (सोमवार) को कोर्ट जाएगी। बताते चलें कि सजा सुनाने के साथ कुछ ही देर बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी थी। सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। मतलब इस दौरान राहुल की गिरफ्तारी नहीं होगी और वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगा सकते हैं।

जानें क्या रहा कांग्रेस का प्लान
1.राहुल के जेल जाने या अपील करने के मामले में पार्टी दो हिस्से में बंटी। कुछ नेताओं का मानना था कि राहुल फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएं। जबकि, दूसरा धड़ा का कहना था कि राहुल जेल जाएंगे तो पार्टी को सहानुभूति मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा।

2. बाद में आखिरी राय बनी कि लड़ाई सियासी व कानूनी दोनों मैदानों में लड़ी जाए। दूसरी ओर सजा के खिलाफ कोर्ट जाने को लेकर हुई देरी का कारण पार्टी फैसले का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करने में समय लगने की बात कहती रही। बताया जा रहा है कि अंतिम फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था। वहीं, इस बयान पर सजा होने से राहुल गांधी अपनी लीगल टीम से भी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस केस को गंभीरता से नहीं लड़ा।

12 अप्रैल को पटना कोर्ट में हाजिर राहुल को होना है हाजिर
राहुल गांधी मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में 12 अप्रैल को हाजिर होना है। दरअसल इस मामले में भी आरोप है कि राहुल ने मोदी सरनेम वालों का चोर कहकर अपमान किया था। बताते चलें कि अलग-अलग राज्यों में मानहानि के पांच मामले राहुल गांधी पर दर्ज है। जिसमें एक मामले में सूरत कोर्ट बीते दिनों 2 साल की सजा सुना चुका है।

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