द फॉलोअप डेस्क
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मोहम्मद फैजल के संसद की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। सुप्रीप कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिलालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है। 29 मार्च को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गअई है। बताते चलें कि लोकसभाग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आया। फैजल ने अपनी सदस्यता की बहाली को लेकर 27 मार्च को SC मे याचिका लगाई थी। बताते चलें कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को मो. फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके कारण लोकसभा ने उनकी अयोग्यता के फैसले को रद्द करते हुए दोबारा सदस्यता बहाल कर दी। बताते चलें कि यह फैसला ऐसे समय में आया जब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा देश भर में गर्म है। बताते चलें कि सूरत हाईकोर्ट ने मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है।

जानें क्यों गई थी मोहम्मद फैजल की सदस्यता
राकांपा नेता मोहम्मद फैजल सहित चार लोगों को 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप की एक सेशन कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार फैजल 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए थे। 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में उपचुनाव की घोषणा की। 20 जनवरी को फैजल अपनी सजा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अपील की। 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने फैजल के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी। 20 फरवरी 2023 को लक्षद्वीप प्रशास की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। 27 मार्च को मोहम्मद फैजल ने संसद में अपनी बहाली न किए जाने के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई। 29 मार्च को इस मामले में जस्टिस केएम जोसेफ व जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच में सुनवाई होनी थी। मगर सुनवाई से पहले लोकसभा ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है।

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