द फॉलोअप डेस्क
ओडिशा में चिट फंड कंपनियों में पैसा गंवाने वाले निवेशकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। निवेशक रसीद दिखाए बिना अब रिफंड का दावा कर सकेंगे। मिली खबर में बताया गया है कि छोटे चिट फंड जमाकर्ता, जिन्होंने अभी तक अपना निवेश वापस नहीं पाया है, धोखाधड़ी मामलों की जांच कर रहे आयोग की सिफारिशों के बाद, जमा रसीदें दिखाए बिना भी रिफंड का दावा कर सकेंगे। राज्य सरकार ने उन सभी पात्र छोटे जमाकर्ताओं को पैसे का रिफंड आसान बनाने का फैसला किया है, जिनके नामों की सिफारिश आयोग ने की है। इस कदम से हजारों निवेशकों को फायदा होने की उम्मीद है, जिन्होंने 10,000 रुपये तक जमा किए थे और जिन्हें अभी तक उनका बकाया नहीं मिला है।

मूल जमा रसीदें जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी
संशोधित प्रक्रिया के तहत, छोटे जमाकर्ताओं को रिफंड का दावा करने के लिए अपनी मूल जमा रसीदें जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, वे एक वैध पहचान प्रमाण दिखाकर अपना पैसा प्राप्त कर सकेंगे। रिफंड प्रक्रिया पहले 31 मार्च, 2026 तक पूरी होने वाली थी। हालांकि, कई पात्र जमाकर्ताओं को अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है, जबकि एक बड़ी संख्या के पास अब उनके मूल जमा दस्तावेज नहीं हैं।

जमाकर्ता यहां देख सकते हैं अपना नाम
जिन जमाकर्ताओं को रिफंड नहीं मिला है, उनकी पूरी सूची संबंधित जिला प्रशासनों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। जमाकर्ता वेबसाइट opid.odisha.gov.in पर अपना नाम और हलफनामा संख्या दर्ज करके अपने आवेदनों की स्थिति भी देख सकते हैं। वित्त विभाग ने जमाकर्ताओं को सलाह दी है कि वे आवश्यक जानकारी के साथ अपने-अपने क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक से संपर्क करें। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
