द फॉलोअप डेस्क
कोटा में कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी नई गाइड लाईन के तहत अब सिर्फ 5 घंटे क्लास की होगी। साथ ही कोचिंग सेंटर 10वीं के बाद ही एडमिशन ले सकेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय की ओऱ से ये गाईड लाईन जारी की गयी है। कोटा के जिला प्रशासन ने इस सख्ती से लागू करने का आदेश यहां के कोचिंग संस्थानों को दिया है। बता दें कि कोटा में छात्रों की लगातार हो रही सुसाइड की घटनाओं के बीच सरकार ने ये गाइड लाइन जारी की है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को सक्सेस या अधिक नंबर की गारंटी देने से रोका भी गया है।
गाइड लाईन नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोचिंग संस्थान अगर गाइड का उल्लंघन करते हुए पकड़े गये, तो उनपर कार्रवाई होगी। इसके लिए समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण किया जायेगा। कोटा जिला क्लेक्टर ने इस बाबत बताया कि नियमों को नहीं मानने पर पहली बार 25 हजार रुपये, दूसरी बार एक लाख रुपये और तीसरी बार गलती पाये जाने पर कोचिंग सेंटर का निबंधन भी रद्द किया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए 19 लोगों की एक टीम बनाई गयी है।
गेट कीपर ट्रेनिंग योजना
बता दें कि कोटा में डिप्रेस्ड स्टूड़ेंट की पहचान के लिए प्रशासन ने गेट कीपर ट्रेनिंग योजना की शुरूआत भी की है। माना जा रहा है कि इससे कोटा पहुंचने वाले डिप्रेस्ड स्टूड़ेंट की पहचान की जायेगी औऱ समय रहते उनकी काउंसेलिंग आदी की जायेगी। इससे कोटा में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं में कमी आयेगी। बता दें कि साल 2024 के आरंभ में ही कोटा में छात्रों के सुसाइड और लापता होने की लगभग आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। योजना के तहत हॉस्टल के संचालक, मैनेजर, वार्डन और अन्य कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन हॉस्टल संचालक एसोसिएशन के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है।
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