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धोनी की शिकायत पर IPS ऑफिसर को 15 दिन की सजा, मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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द फॉलोअप डेस्कः
मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया, ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। दरअसल, महेंद्र सिंह धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था। 


100 करोड़ हर्जाने की मांग 
धोनी ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम आने के लिए 2014 में मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, धोनी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कथ‍ित रूप से अपमानजक टिप्पणी होने पर अवमानना मामले (कंटेप्ट ऑफ कोर्ट केस) का केस IPS अध‍िकारी जी संपत कुमार के ख‍िलाफ खिलाफ दायर किया था। 


2013 का है मामला 

दरअसल यह पूरा मामला आईपीएल मैच फ‍िक्स‍िंग से जुड़ा हुआ है। महेंद्र स‍िंह धोनी ने कथ‍ित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे।