द फॉलोअप डेस्क:
ट्रेन (Train) से सफर करने वाले यात्रियों को अब रात के समय मोबाइल चार्ज (Mobile Charge) करने में परेशानी हो सकती है। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक ट्रेनों के कोच में लगे मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

रेलवे बोर्ड ने जारी किया सख्त निर्देश
रेलवे बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी (विद्युत इंजीनियरिंग) शोभित गुप्ता ने 26 अक्टूबर को सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को पत्र जारी किया है। इसमें चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेलवे बोर्ड ने इससे पहले 19 जून 2014 को रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। अब बोर्ड ने एक बार फिर सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में लापरवाही के बाद सख्ती
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में दक्षिण-पूर्व रेलवे (एसईआर) में हुई एक घटना का भी जिक्र किया है। पत्र के मुताबिक, निर्धारित समयावधि में ट्रेन के कोचों में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट बंद नहीं किए गए थे। इसी दौरान चार्जिंग करते समय एक यात्री का पावर बैंक धुएं के साथ फट गया। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के तहत सभी जोनल रेलवे को रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य रूप से बंद रखने और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।