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Hit And Run : सड़क हादसे में मौत पर केंद्र सरकार अब देगी 2 लाख का मुआवजा, जख्मियों को भी मिलेगी अधिक रक़म

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रांची:

सड़कों के विस्तार और वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ सड़क हादसों की तादाद भी बढ़ रही है। अगर राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट 2020 मानें तो सड़क दुर्घटनाओं में तीन साल में 3.92 लाख लोगों की जान गई है। देश में 2020 में लापरवाही के कारण हुई सड़क हादसे में मौत के 1.20 लाख मामले दर्ज किए गए। कोविड-19 लॉकडाउन में हर दिन औसतन 328 लोगों की मौत हुई।  2020 में 'हिट एंड रन' के 41,196 मामले सामने आए।

 

अब सड़क हादसे में किसी की मौत होने पर उनके परिजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा (compensation) दिया जाएगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने एक अधिसूचना जारी की है। अबतक मौत के मामले में परिजनों को मात्र 25,000 रुपये दिये जाते थे। इसमें आठ गुना इज़ाफ़ा कर दिया गया है।

 

'हिट ऐंड रन' (Hit And Run) मामले में घायल पीड़ित को 50,000 रुपये दिये जाएंगे। पहले यह रक़म महज़ 12,500 रुपये थी। इस नए मुआवजे की योजना का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022’ है।अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है। एक अप्रैल 2022 से योजना प्रभावी होगी।