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असम में जल्द लागू होंगे UCC कानून, हिमंता बिस्वा ने नियम बनाने के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाई 

असम में जल्द लागू होंगे UCC कानून, हिमंता बिस्वा ने नियम बनाने के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाई 

द फॉलोअप डेस्क 
असम सरकार (Assam Government) ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code-UCC) बिल, असम, 2026' को लागू करने के लिए नियम (Rules) तैयार करने के लिए  सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने  आठ सदस्यीय समिति (Eight-member Committee) का गठन किया है। इस बिल को राष्ट्रपति (President) की मंजूरी (Approval) के लिए भारत सरकार (Government of India) के पास भेजा गया है। समिति को निर्देश दिया गया है कि वह नोटिफिकेशन (Notification) जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर नियमों का ड्राफ्ट (Draft Rules) 'पॉलिटिकल (A) विभाग (Political (A) Department)' को सौंप दे। गृह और राजनीतिक विभाग (Home and Political Department) के सचिव, देबा प्रसाद मिश्रा (Deba Prasad Mishra) को इस समिति का अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में वित्त विभाग (Finance Department) के विशेष आयुक्त और सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार (Partha Pratim Majumdar); विधायी विभाग (Legislative Department) की सचिव गीतांजलि डी. सैकिया (Gitanjali D. Saikia); अल्पसंख्यक कल्याण और विकास विभाग (Minority Welfare and Development Department) की सचिव फरीदा शम्सुल (Farida Shamsul); और असम के अभियोजन निदेशक (Director of Prosecution) माखन फूकन (Makhan Phukan) शामिल हैं।

राजनीतिक विभाग के उप सचिव सदस्य-सचिव के रूप में काम करेंगे

अन्य सदस्यों में गृह और राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त सचिव मृदुल कुमार दास और असम के पंजीकरण विभाग के सहायक महानिरीक्षक (AIG) मोनजीत कुमार दास शामिल हैं। गृह और राजनीतिक विभाग के उप सचिव तापश गुप्ता, सदस्य-सचिव के रूप में काम करेंगे। यह समिति राज्य सरकार के उस फैसले के तहत बनाई गई है, जिसमें UCC बिल को लागू करने के लिए नियम तैयार करने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले, मई में असम विधानसभा ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026' पारित किया था। बिल पास होने के बाद, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की थी कि इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजने से पहले, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

सीएम बोले-, "मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं"

बिल पास होने के बाद मीडिया से बात करते हुए, सरमा ने इस कानून को एक "ऐतिहासिक" कदम बताया और समर्थन के लिए विधानसभा सदस्यों का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और इस ऐतिहासिक कानून को अपनाने के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।"


 

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