द फॉलोअप डेस्क
कोलकाता के आरजे कर अस्पताल की लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी संजय राय को सजा सुना दी है। कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृत्यु तक राय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी के साथ राय को 50000 रुपये का जुर्माना देने को भी कहा है। लेकिन मृतका डॉक्टर के माता-पिता ने जुर्माना की राशि लेने से इनकार किया है।
बता दें कि संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक हैं, पर 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप लगा था। पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद हुआ था। अगले ही दिन 10 अगस्त को पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच और अदालती प्रक्रिया
इस संवेदनशील मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया। मामले की सुनवाई बंद कमरे में 12 नवंबर को शुरू हुई थी। 57 दिन की सुनवाई के बाद, सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने संजय रॉय को दोषी करार दिया।
मुकदमे के दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई। पीड़िता के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि इस अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे। उन्होंने अदालत में आवेदन दायर कर मामले की आगे जांच की मांग की थी।