द फॉलोअप डेस्क
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक दिलचस्प और अनोखी शर्त के साथ एक युवक को जमानत दी। मिली जानकारी के अनुसार, 32 साल के सब्यसाची निशंक को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में कोर्ट ने जमानत देने के साथ-साथ उसे एक असामान्य आदेश भी दिया। कोर्ट के इस आदेश में सब्यसाची को कहा गया कि वह अगले 3 महीने तक हर वीकेंड पर मुंबई के एक व्यस्त सिग्नल पर "शराब पीकर गाड़ी न चलाएं" का पोस्टर लेकर खड़ा रहे। ऐसा करने के पीछे कोर्ट का मानना था कि यह कदम न सिर्फ आरोपी के लिए, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी का काम करेगा। इस मामले पर जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि इसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ताकि लोग इस लापरवाही से बचें। इसके साथ ही निशंक को 1 लाख रुपये की जमानत राशि भरने का भी आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि निशंक को नवंबर 2024 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने और 2 पुलिस चौकियों पर अपनी गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप था। इसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निशंक IIM लखनऊ का छात्र रहा है। फिलहाल, वह एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर पोजीशन पर कार्यरत हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि निशंक 2 महीने से हिरासत में था। ऐसे में उसकी उम्र और भविष्य को देखते हुए अब उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। लेकिन उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस कारण कोर्ट ने ऐसा फैसले सुनाया है।