द फॉलोअप डेस्क
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एक महत्वपूर्ण पर्यावरण उल्लंघन के कारण कठोर दंडात्मक उपायों की मांग की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) से BHU और उसके कुलपति पर विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में पेड़ों की अवैध कटाई करने के लिए भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सौरभ तिवारी नाम के शख्स ने याचिका दायर की है। वहीं, एक पैनल की रिपोर्ट के जवाब में 33 पेड़ों की अनधिकृत कटाई की पुष्टि की गई है, जिसमें 7 चंदन के पेड़ भी शामिल हैं। चंदन के पेड़ विशेष रूप से अपने सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व के लिए मूल्यवान हैं।संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ों को काटा और हटाया गया
बता दें कि इस पैनल में वाराणसी के प्रभागीय वन अधिकारी और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने तिवारी के आरोपों की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि उक्त पेड़ों को 24 घंटे सुरक्षा गार्ड, CCTV निगरानी और सामग्री के अनधिकृत हटाने की निगरानी और रोकथाम के लिए सभी द्वारों पर सख्त सुरक्षा की मौजूदगी के बावजूद संदिग्ध परिस्थितियों में काटा और हटाया गया।दोषी अधिकारियों के खिलाफ हो आपराधिक कार्रवाई
वहीं, 9 नवंबर को दिए गए अपने जवाब में तिवारी ने न केवल वित्तीय दंड बल्कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि जुर्माने की राशि पर्यावरण के नुकसान को दर्शानी चाहिए। इसके साथ ही तिवारी ने प्रस्तावित किया कि उक्त मामले में भ्रष्टाचार या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।
इस दौरान सौरभ तिवारी ने घटना के विश्वविद्यालय के आंतरिक संचालन के बारे में भी संदेह व्यक्त किया और आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस की चंदन के पेड़ों की चोरी और अवैध कटाई के मामले को बंद करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत हो सकती है। सौरभ ने मामले की गहन जांच के लिए एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति के गठन की भी वकालत की है।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने पेड़ों की कटाई की सीमा को प्रकट करने के लिए उपग्रह इमेजरी की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह सुझाव दिया कि ऐसी तकनीक परिसर के भीतर पर्यावरणीय परिवर्तनों के निर्विवाद सबूत प्रदान कर सकती है।