द फॉलोअप डेस्क:
Utility News: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार (Aadhaar) में नाम अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब नाम में किए जाने वाले बदलावों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है। हर कैटेगरी के लिए अलग दस्तावेज (Documents) और प्रक्रिया हो सकती है। UIDAI का संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) 18 सितंबर से लागू हो गया है। नए नियमों में नाम की छोटी स्पेलिंग ठीक करने से लेकर शादी या तलाक के बाद नाम बदलने और पूरा नाम बदलने (Name Change Documents) तक के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं कि आधार में नाम से जुड़े किस तरह के बदलाव के लिए क्या नियम हैं।
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नाम में छोटे बदलाव किसे माना जाएगा?
UIDAI के नए नियमों के तहत नाम में होने वाले कुछ सामान्य बदलावों को मामूली सुधार माना गया है। इनमें नाम के शुरुआती अक्षर या शॉर्ट फॉर्म को पूरा करना, मिडिल नेम या सरनेम जोड़ना या हटाना और नाम में लिखे शब्दों का क्रम बदलना शामिल है। इसके अलावा एक जैसे उच्चारण वाले नाम में छोटी स्पेलिंग की गलती ठीक करना, नाम में लगे डॉट या बिंदु हटाना और गलत तरीके से लिखे गए कैपिटल लेटर को ठीक करना भी छोटे बदलाव की कैटेगरी में आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आधार में ‘गाणेश’ की जगह ‘गणेश’ करना है या ‘आर.पी. सिंह’ से डॉट हटाना है, तो इसे मामूली बदलाव की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में बदलाव के अनुसार वैध पहचान प्रमाण देना पड़ सकता है।
शादी या तलाक के बाद नाम बदलने का क्या नियम है?
शादी या तलाक के बाद नाम या सरनेम में बदलाव के लिए अलग प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में पहचान प्रमाण (PoI) के साथ निर्धारित अनुलग्नक D में दिया गया शपथ पत्र भी जमा करना होगा। शपथ पत्र में यह बताना होगा कि नाम में बदलाव शादी या तलाक की वजह से किया जा रहा है और इससे व्यक्ति की पहचान में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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आधार में गलत नाम दर्ज होने पर क्या होगा?
अगर आधार बनवाते समय या पहले नाम अपडेट कराते वक्त दिए गए दस्तावेज में नाम सही था, लेकिन आधार रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज हो गया, तो इसे डेटा एंट्री की गलती माना जा सकता है। वयस्कों के लिए निर्धारित अनुलग्नक B के शपथ पत्र के साथ पहचान प्रमाण या संबंध प्रमाण देना पड़ सकता है। वहीं, नाबालिगों के मामले में निर्धारित अनुलग्नक C के शपथ पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर अंग्रेजी में नाम सही है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में नाम गलत दर्ज है, तो इसके लिए अलग प्रक्रिया लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम बदलना चाहता है या नाम में बदलाव इतना बड़ा है कि उससे व्यक्ति की पहचान में बदलाव दिखाई देता है, तो इसे बड़े नाम परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा। ऐसे मामलों में UIDAI के नियमों के मुताबिक राजपत्र अधिसूचना यानी Gazette Notification के साथ निर्धारित पहचान दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं।
आधार कार्ड में नाम कैसे अपडेट करें?
आधार में नाम अपडेट कराने के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र या आधार नामांकन एवं अपडेट सेंटर पर जाना होगा। वहां नाम में बदलाव की कैटेगरी के अनुसार जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद आवश्यक सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लागू जनसांख्यिकीय अपडेट शुल्क का भुगतान करने के बाद अपडेट की रसीद जरूर संभालकर रखें। रसीद में दिए गए अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) की मदद से आप अपने नाम अपडेट करने के अनुरोध का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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