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यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में ही काटने होंगे अगले 11 महीने, लग गई मुहर

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द फॉलोअप डेस्क
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु की जेल में बंद हैं। जमानत के लिए अर्जी लगा रहे मनीष को एक और झटका लगा। अब उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही गुजारना होगा। दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। मनीष कश्यप मामले में राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है।

एक महीना जेल में गुजार चुका है मनीष
6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार NSA लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। मालूम हो कि तमिलनाडु सरकार ने 5 अप्रैल को मनीष के ऊपर NSA लगाया था। तब से लेकर अब तक मनीष का करीब एक महीने का वक्त जेल में गुजर चुका है। ऐसे में अब 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा।

फेक वीडियो को लेकर मदुरई के DM ने की थी अनुशंसा
तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है। इस प्रकरण में तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 FIR दर्ज की थी। इनमें से 6 FIR में मनीष कश्यप को नामजद किया गया है। इसके तहत 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर गई थी। वहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद मदुरई के DM ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने की अनुशंसा की थी। तब सरकार की सलाहकार बोर्ड के पास यह मामला गया। बोर्ड ने एनएसए लगाने का पर्याप्त कारण माना। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने अपनी मंजूरी दी। तब 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा-3 (4) के तहत सरकार का आदेश लागू हो गया।

सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है झटका
सुप्रीम कोर्ट से बीते दिनों मनीष को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल  बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे FIR को क्लब करने, जमानत देने और NSA हटाने की मांग को लेकर मनीष की ओर से अपील दायर की थी। जिस पर 8 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की ओर से दी गई अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही मनीष के वकील को इस मामले में हाईकोर्ट जाने कहा था।


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