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रांची के इस क्षेत्र में कल धारा-144 रहेगी लागू, जानें क्यों

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द फॉलोअप डेस्क
राजधानी में कल यानी 17.04.2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव छात्र संगठनों/ अभ्यर्थियों द्वारा किया जा सकता है। इसको लेकर डीसी व एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मजिस्ट्रे व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सदर एसडीओ को मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सके, सुरक्षा के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में सदर एसडीओ ने 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा 17.04.2023 के प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

जानें क्या लगाई गई है पाबंदी
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना पर रोक रहेगी ।(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक रहेगी।  (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

4 - किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना मना है।

5 - किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक लगाई गई है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

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